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मध्य प्रदेश: अवैध शराब मामले में अधिकारी और दो आरक्षक निलंबित

देवास जिले में अवैध शराब परिवहन के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में मध्य प्रदेश सरकार ने एक आबकारी अधिकारी और दो आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।

मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन के मामले में प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों पर आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमर सिंह वाघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, वाघेल वर्तमान में हरदा जिले के टिमरनी सर्किल में पदस्थ थे। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि उनकी निगरानी और निरीक्षण संबंधी जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही के कारण अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा सका।

इसी मामले में आबकारी आयुक्त ने दो आरक्षकों, अरुण कुमरे और कृष्णपाल सिंह डोडियार को भी निलंबित कर दिया है। साथ ही, हरदा कलेक्टर ने लाइसेंसधारी पतेन्द्र जायसवाल द्वारा संचालित टिमरनी की तीन शराब दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं। ये दुकानें सोडालपुर रोड, रहतगांव और हरदा रोड पर स्थित हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब कारोबार पर रोक लगाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मामले की आगे की जांच जारी है और यदि और अनियमितताएं सामने आती हैं तो अतिरिक्त कार्रवाई भी की जाएगी।

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पृष्ठभूमि

यह कार्रवाई देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में अवैध रूप से शराब के परिवहन से जुड़े एक गंभीर मामले के बाद की गई है, जिसमें प्रशासनिक और निगरानी संबंधी चूकों की जांच की जा रही है।

स्रोत

यह ख़बर इस स्रोत के आधार पर तैयार की गई है:

  • punjabkesari.com — मध्य प्रदेश: अवैध शराब मामले में लापरवाही पर सरकारी अधिकारी और दो आरक्षक निलंबित

यह लेख ऊपर दिए स्रोतों के आधार पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से लिखा गया है। हम कैसे काम करते हैं।

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