मध्य प्रदेश: रिटायर्ड अधिकारियों को 1971 से पदोन्नति का लाभ, सरकार देगी एरियर
उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में मध्य प्रदेश सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के रिटायर्ड अधिकारी विश्वामित्र प्रसाद गर्ग को 1971 से पदोन्नति का लाभ दिया है। साथ ही, अन्य दो रिटायर्ड अधिकारियों को वेतनमान में छूट भी प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के रिटायर्ड विक्रय कर अधिकारी विश्वामित्र प्रसाद गर्ग को वर्ष 1971 से पदोन्नति का लाभ प्रदान किया है। इस कार्यवाही के अंतर्गत उन्हें संबंधित अवधि का एरियर भी स्वीकार किया गया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा 18 नवंबर 2024 को दिए गए आदेश के अनुपालन में लिया गया है।
सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, गर्ग को 4 जून 1971 से सहायक आयुक्त, 21 जून 1979 से उपायुक्त और 23 सितंबर 1985 से अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर के पदों पर काल्पनिक पदोन्नतियां दी गई हैं। पदोन्नति के बाद के वेतन और भत्तों के एरियर देने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग में सांख्येत्तर पद सृजित करने का भी अनुमोदन किया गया है। हालांकि, सरकार ने यह शर्त लगाई है कि यह प्रकरण भविष्य में किसी अन्य मामलों के लिए पूर्व उदाहरण नहीं माना जाएगा।
इसी कड़ी में, राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अन्य रिटायर्ड अधिकारियों जीपी माली और विन्द्रा प्रसाद द्विवेदी को भी लाभ दिया गया है। उन्हें 9 दिसंबर 2020 से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने के लिए अर्हता सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट दी गई है। यह भी उच्च न्यायालय के 29 नवंबर 2023 के आदेश के पालन में किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका की प्रतीक्षा में रहने की शर्त रखी गई है।
पृष्ठभूमि
यह मामला उन रिटायर्ड अधिकारियों की रिट याचिकाओं से जुड़ा है जिन्हें समय पर पदोन्नति या वेतन लाभ नहीं मिल पाया था। न्यायिक आदेशों के बाद सरकार ने इन लाभों को स्वीकार करते हुए भविष्य के समान मामलों में इसका हवाला न देने की शर्त लगाई है।
स्रोत
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- bhaskarhindi.com — MP News: रिटायर्ड अधिकारी को दिया वर्ष 1971 से पदोन्नति का लाभ, अब सरकार देगी एरियर | Retired officer granted promotion benefits effective from 1971; government to now pay arrears.
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