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महाराष्ट्र एफडीए ने जब्त किया 64.45 करोड़ रुपये का मिलावटी खाद्य सामग्री का स्टॉक

दीपावली के मौसम में खाद्य सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र एफडीए ने बड़ा अभियान चलाया है। 1 सितंबर से 3 नवंबर के बीच 398 टन मिलावटी सामग्री जब्त की गई और सैकड़ों लाइसेंस निलंबित किए गए।

तस्वीर: punjabkesari.com

मुंबई, 5 नवंबर: दीपावली के त्योहार को देखते हुए मिठाइयों और खोये की मांग में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 सितंबर से 3 नवंबर के बीच चलाए गए सघन अभियान के दौरान 398 टन मिलावटी या असुरक्षित खाद्य सामग्री जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत 64.45 करोड़ रुपये है।

इस अभियान के तहत एफडीए अधिकारियों ने पूरे राज्य में 9,667 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। नियमों के उल्लंघन के आधार पर 4,603 व्यवसायों पर जुर्माना लगाया गया। जांच के हिस्से के रूप में 8,835 खाद्य नमूने एकत्र कर प्रयोगशालाओं में भेजे गए। इसके अलावा, प्रशासन ने 954 व्यावसायिक लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा मार्गदर्शिका

आयुक्त मुंढे ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे त्योहारी खरीदारी करते समय विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने सलाह दी कि मिठाइयां केवल दो से तीन दिन की खपत के लिए ही खरीदी जाएं और उन्हें लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर में न रखा जाए। खोये से बनी ऐसी मिठाइयों से बचना चाहिए जो दुकानों में दो-तीन दिनों से अधिक समय से रखी हुई हैं।

एफडीए ने निर्देश दिया है कि मिठाइयां और दुग्ध उत्पाद केवल उन्हीं दुकानों से खरीदे जाएं जहां वैध एफडीए लाइसेंस प्रदर्शित हो। पैक की गई मिठाइयों, चॉकलेट और केक की पैकेजिंग पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और लेबलिंग की जांच अवश्य करें। बिना लेबल वाले, एक्सपायर हो चुके या बहुत गहरे रंगों वाले उत्पादों को खरीदने से बचना चाहिए।

आयुक्त ने खाद्य पदार्थों में केवल सुरक्षा सीमाओं के भीतर आने वाले प्राकृतिक रंगों के उपयोग पर जोर दिया। त्योहारी मिठाइयों पर फॉयल (वर्क) के उपयोग को लेकर उन्होंने एक सरल परीक्षण का तरीका बताया। उन्होंने कहा, "असली चांदी की पहचान करने के लिए, वर्क के एक टुकड़े को अपने हाथ पर रगड़ें; अगर वह पूरी तरह से घुल जाए, तो वह असली चांदी है। अगर वह एक परत या पन्नी की तरह मुड़ जाए, तो वह एल्युमिनियम है।" एल्युमिनियम का उपयोग करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

घी और खाद्य तेलों में पशु चर्बी या रसायनों की मिलावट के मामले में एफडीए 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपना रही है। रेस्तरां संचालकों और सड़क किनारे खाना बेचने वालों को तलने वाले तेल का बार-बार उपयोग न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उन्हें किसी खाद्य पदार्थ में गुणवत्ता में कमी या संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो वे तुरंत एफडीए को सूचित करें ताकि कार्रवाई की जा सके।

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पृष्ठभूमि

दीपावली के त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से मिठाइयों और खोये की मांग में भारी वृद्धि देखी जाती है, जिसके दौरान मिलावट का खतरा बढ़ जाता है। महाराष्ट्र एफडीए ने जनस्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस विशेष अवधि में निरीक्षण अभियान को तीव्र किया है।

स्रोत

यह ख़बर इन 2 स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है:

  • punjabkesari.com — त्योहारी खाने-पीने की चीजों में मिलावट: महाराष्ट्र एफडीए ने 64.45 करोड़ रुपए का स्टॉक जब्त किया
  • bhaskarhindi.com — त्योहारी खाने-पीने की चीजों में मिलावट महाराष्ट्र एफडीए ने 64.45 करोड़ रुपए का स्टॉक जब्त किया | Festive food adulteration: Maha FDA seizes stocks worth Rs 64.45 crore; issues safety guidelines for Diwali (Photo: @Tukaram_IndIAS/X)

यह लेख ऊपर दिए स्रोतों के आधार पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से लिखा गया है। हम कैसे काम करते हैं।

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