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मुंबई NIA अदालत ने ISIS साजिश मामले में डॉक्टर को 6 साल की सजा सुनाई

विशेष NIA अदालत ने महाराष्ट्र ISIS मॉड्यूल केस में दोषी पाए गए एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ. अदनान अली सरकार को 6 वर्ष की कठोर कारावास और 65,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है।

तस्वीर: punjabkesari.com

मुंबई की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने महाराष्ट्र ISIS आतंकी मॉड्यूल मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी डॉ. अदनान अली सरकार को दोषी ठहराते हुए छह वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने उनके खिलाफ 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 28 जून 2023 को दर्ज किया गया था, जब NIA ने गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया था कि आरोपी भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ साजिश रच रहे थे।

अपराध कबूलनामा और अदालत का तर्क

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, डॉ. अदनान अली सरकार एक एनेस्थिसियोलॉजिस्ट हैं। 25 जून को जब अदालत ने आरोप तय किए थे, तब उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। हालांकि, 28 अक्टूबर को उन्होंने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर अपने अपराध को स्वीकार करने की इच्छा जताई। उन्होंने अदालत से कहा कि वे अपने 'गलत कामों पर पछतावा' कर रहे हैं और अपने परिवार के भविष्य को देखते हुए कानून के तहत न्यूनतम सजा चाहते हैं। अदालत ने उन्हें यह फैसला समझने के लिए सात दिन का समय दिया, लेकिन आरोपी अपने कबूलनामे पर अडिग रहे। विशेष NIA जज अभय ए. जोगलेकर ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी ने बिना किसी दबाव, जबरदस्ती या धमकी के अपने आप अपराध स्वीकार किया है।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि भले ही यह आरोपी का पहला अपराध हो, लेकिन लगे आरोप अत्यंत गंभीर हैं। जज ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली ऐसी हरकतों के खिलाफ समाज में एक कड़ा संदेश जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियां न पनप सकें। अदालत ने UAPA की धाराओं 13, 18, 20, 38 और 39 तथा IPC की धाराओं 201 और 120-B के तहत उन्हें दोषी पाया।

ISIS नेटवर्क की गतिविधियां और प्रचार

NIA के मुताबिक, इस मामले में कुल छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इनमें डॉ. अदनान अली के अलावा ताबिश नासिर सिद्दीकी, जुल्फिकार अली बरोडावाला, शर्जील शेख, आकिफ अतीक नाचन और जुबैर नूर मोहम्मद शेख शामिल हैं। जांच में सामने आया कि ये सभी ISIS की कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर मुस्लिम युवाओं को 'हिंसक जिहाद' और 'खिलाफत' जैसे विचारों से प्रभावित किया।

आरोपियों ने नए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए 'डू-इट-योरसेल्फ' किट और सामग्री साझा की, जिससे वे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) और छोटे हथियार बनाना सीख सकें। इसके अलावा, वे ISIS की प्रचार पत्रिकाओं जैसे 'वॉइस ऑफ हिंद' और 'वॉइस ऑफ खुरासान' का प्रसार भी करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि इस साजिश में अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और विदेश में बैठे ISIS संचालकों की भूमिका शामिल थी।

वर्तमान में सभी छह आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष अदालत ने सभी के खिलाफ आरोप तय किए हैं, लेकिन डॉ. अदनान अली के मामले में फैसला हो चुका है। NIA ने बताया कि शेष पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। एजेंसी का कहना है कि जांच के दौरान आतंकवादी नेटवर्क, फंडिंग और प्रचार गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और वह ऐसे मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।

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पृष्ठभूमि

यह मामला 28 जून 2023 को दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि आरोपी ISIS के साथ जुड़े थे और वे आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटा रहे थे। अदालत ने आरोपों को गंभीर मानते हुए सख्त सजा सुनाई है।

स्रोत

यह ख़बर इन 3 स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है:

  • punjabkesari.com — महाराष्ट्र आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए को बड़ी सफलता, डॉ. अदनान अली सरकार दोषी करार
  • bhaskarhindi.com — महाराष्ट्र आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए को बड़ी सफलता, डॉ. अदनान अली सरकार दोषी करार | ?????????? ???????? ???? ??????? ??? ??? ????? ?? ???? ?????, ??. ????? ??? ????? ???? ????
  • tv9hindi.com — मुंबई: ISIS आतंकी साजिश मामले में डॉक्टर ने कबूला जुर्म, NIA कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा

यह लेख ऊपर दिए स्रोतों के आधार पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से लिखा गया है। हम कैसे काम करते हैं।

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