मप्र शासन ने नगर निगमों को बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश जारी किए
मध्य प्रदेश सरकार ने सभी नगरीय निकायों को वर्षाकाल में खराब हुई सड़कों की मरम्मत के लिए समय सीमा तय करते हुए विस्तृत कार्य योजना जारी की है।

मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीएमओ) को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वर्षाकाल के बाद नगरीय क्षेत्रों की सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे आम लोगों को आवागमन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शासन ने इन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य को त्वरित रूप से पूरा करने का निर्देश दिया है।
शासन ने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि वे सड़कें जो 'डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड' (गारंटी अवधि) में हैं, उनकी मरम्मत संबंधित संविदाकारों से कराई जाए। वहीं, उन सड़कों के लिए जिनकी गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है, मरम्मत के लिए 'सड़क मरम्मत एवं अनुरक्षण' मद से राशि का उपयोग किया जाएगा।
शासन ने मरम्मत प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए पांच चरणों की कार्यवाही का निर्देश दिया है। सबसे पहले, क्षतिग्रस्त सड़कों का मापांकन कर एक सप्ताह के भीतर प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। इसके बाद 15 दिनों में तकनीकी स्वीकृति ली जाएगी और निविदा प्राप्त की जाएगी। निविदा दरों की स्वीकारोक्ति 10 दिनों के भीतर करके संविदाकार को कार्यादेश जारी किया जाएगा।
स्रोत
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- bhaskarhindi.com — MP News: बरसात में खराब हुई नगरीय निकायों की सड़कों की होगी मरम्मत | Roads under urban local bodies that were damaged during the rainy season will be repaired.
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