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राजनीति · उत्तर प्रदेश

आजम खान और पुत्र अब्दुल्ला की रिहाई के तुरंत बाद ईडी ने किया हिरासत में लेना

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सजा पर रोक लगाने के बाद रामपुर जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के मामले में हिरासत में ले लिया।

तस्वीर: hindi.news18.com

उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान की जेल से रिहाई का आनंद लंबे समय तक नहीं चला। बीते गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी थी। शनिवार को जब पिता-पुत्र रामपुर जेल से बाहर आए, तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम उन्हें तुरंत हिरासत में ले लेती है।

जेल प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, दोनों को शाम के समय भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच रिहा किया गया। ईडी की टीम धन शोधन के कथित मामले में पूछताछ के लिए रामपुर में पहले से मौजूद थी। आजम खान को जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन के मामले में हिरासत में लिया गया। इस दौरान जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ एकत्रित हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

समर्थकों की भीड़ और एजेंसी की मशक्कत

आजम खान को गाड़ी में बैठाने के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को भारी सुरक्षा बंदोबस्त में रहना पड़ा। जेल के बाहर समर्थक आजम खान के समर्थन में और ईडी के विरोध में नारे लगा रहे थे। रिहाई के तुरंत बाद अब्दुल्ला आजम मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर गए, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने प्रेस से बातचीत की।

अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके परिवार के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका सबसे बड़ा कसूर केवल उनका नाम है। उन्होंने कहा, "हम जानवर हैं, जो इतनी जिल्लत के बाद भी जिंदा है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर उनका नाम अब्दुल्ला नहीं होता, तो शायद वे सच साबित कर पाते।

इसके जवाब में आजम खान ने कहा कि उन्हें मुस्लिम होने की सजा मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि गलती यह है कि एक मुस्लिम ने जौहर विश्वविद्यालय बनाई और बच्चों के लिए कॉलेज खोले। इस घटनाक्रम पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने आजम खान के बयान को सच मानते हुए कहा कि सरकार से न्याय की आशा नहीं रखी जा सकती।

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पृष्ठभूमि

आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला को दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने के मामले में सजा सुनाई गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई। इससे पहले भी जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी की जांच जारी थी।

स्रोत

यह ख़बर इस स्रोत के आधार पर तैयार की गई है:

  • hindi.news18.com — हम जानवर हैं, जो इतनी जिल्लत के बाद... अब्दुल्लाह आजम का छलका दर्द

यह लेख ऊपर दिए स्रोतों के आधार पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से लिखा गया है। हम कैसे काम करते हैं।

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