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लालू यादव की IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका पर ED को जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने की अनुमति दी है।

तस्वीर: tv9hindi.com

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने लालू यादव को अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही स्थगित कराने की भी अनुमति दी है।

अदालत ने ED से मांगा जवाब

लालू यादव ने अपनी याचिका में दलील दी है कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप सिर्फ इसलिए तय किए क्योंकि अन्य जुर्मों में उनके खिलाफ चार्ज तय हो चुके थे। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में स्पष्ट है कि उन्होंने जुर्म की कमाई से जुड़े किसी प्रक्रिया या गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि ED ने उन्हें कभी जांच के लिए समन नहीं किया, जो यह दर्शाता है कि वे कथित अपराध से जुड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं थे।

ED का आरोप और ट्रायल कोर्ट का फैसला

ED का यह केस CBI की FIR से निकला है। आरोप है कि लालू यादव ने सुजाता होटल्स की मालिक सरला गुप्ता और IRCTC अधिकारियों के साथ मिलकर 2004 से 2014 के बीच क्रिमिनल साजिश रची थी। बीते 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और छह अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए थे। अदालत ने 3 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है।

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पृष्ठभूमि

यह मामला IRCTC घोटाले से जुड़ा है, जिसमें रेलवे होटलों के लीज के टेंडर में हेरफेर का आरोप लगाया गया है। ED का आरोप है कि लालू यादव की देखरेख में रेलवे अधिकारियों ने रांची और पुरी में होटलों का लीज सुजाता होटल्स को देने के लिए टेंडर में धांधली की थी।

स्रोत

यह ख़बर इस स्रोत के आधार पर तैयार की गई है:

  • tv9hindi.com — IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस: लालू यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का ED को नोटिस, मांगा जवाब

यह लेख ऊपर दिए स्रोतों के आधार पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से लिखा गया है। हम कैसे काम करते हैं।

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